केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फिलहाल, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की।

Apr 3, 2024 - 16:30
 0  1.8k
केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली (आरएनआई) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फिलहाल, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की। इसके बाद हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को अपना जवाब पेश किया।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रख रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पीएमएलए की धारा 50 के तहत कोई सामग्री नहीं है। ईडी ने पहला समन 30 अक्टूबर 2023 को भेजा गया है और 9वां समन 16 मार्च 2024 को भेजा गया। पहले और आखिरी समन के बीच छह महीने बीत गए। बिना किसी सबूत के केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 

सिंघवी ने कहा कि यह केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार करने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। पहला वोट डाले जाने से पहले ही केजरीवाल और उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश है। उनके पास कोई सबूत नहीं हैं, सिर्फ सरकारी गवाहों के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया। रेड्डी को 10 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 9 बयान दिए। 7 गिरफ्तारी से पहले और 2 गिरफ्तारी के बाद। ये हास्यास्पद है। जांच करने वाले कह रहे हैं कि जब तक आप केजरीवाल के खिलाफ बयान नहीं देंगे, हम बयान दर्ज करते रहेंगे।

ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच शुरुआती चरण में है और जहां तक केजरीवाल का सवाल है, जांच खत्म नहीं हुई है। ईडी की तरफ से पेश हुए ASG राजू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो अपराध हुआ है वह स्पष्ट और संदेह से परे है। अदालत ने पूर्व में दायर अभियोजन शिकायतों पर संज्ञान लिया है। संज्ञान अपराध का है, अपराधी का नहीं।

दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की ओर से पेश एएसजी एसपी राजू ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के वेंडरों को मोटी रकम नगदी के रूप में दी गई। इसलिए किसी भी एकाउंट में इसकी जानकारी नहीं है। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलें इस तरह से दी गई हैं जैसे कि यह जमानत याचिका है न कि गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका है। ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच शुरुआती चरण में है और जहां तक केजरीवाल का सवाल है, जांच खत्म नहीं हुई है।

उधर, ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में दायर अपने जवाब में बताया कि आप ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है और यह अपराध पीएमएलए की धारा 70 के तहत आता है। साथ ही ईडी की ओर से दायर जवाब में कहा गया कि आम आदमी पार्टी (आप) को शराब घोटाले से आए रुपयों का सबसे ज्यादा लाभ मिला। इन पैसों में से लगभग 45 करोड़ रुपये की नकदी का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आप के चुनाव अभियान में किया गया है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार दोपहर 1:30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग से पत्नी और परिवार के एक सदस्य से आधे घंटे तक बातचीत की। परिजनों ने उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली। केजरीवाल ने घर के अलावा दिल्ली के बारे में पूछा। परिवार के लोग केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित दिखे।

जेल सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को हफ्ते में दो बार वीडियो कॉल और रोजाना पांच मिनट तक फोन से बात करने की इजाजत दी गई है। जेल प्रशासन कॉल रिकॉर्ड करेगा। जेल अधिकारियों का कहना है कि सीएम होने के बावजूद उन्हें सभी नियमों का पालन करना होगा। उन्हें कोई भी विशेष सुविधा अलग से नहीं दी जाएगी। केजरीवाल का रक्तचाप नियंत्रण में है जबकि शुगर में उतार-चढ़ाव है।

Follow the RNI News channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB2Xp81Z

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

RNI News Reportage News International (RNI) is India's growing news website which is an digital platform to news, ideas and content based article. Destination where you can catch latest happenings from all over the globe Enhancing the strength of journalism independent and unbiased.
211
211