जिलाधिकारी श्री उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई

Dec 14, 2023 - 17:23
Dec 14, 2023 - 17:23
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जिलाधिकारी श्री उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई

शाहजहाँपुर, (आरएनआई) जिलाधिकारी श्री उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल शाहजहांपुर द्वारा ओ०टी०एस० योजना की विस्तृत जानकारी दी गयी। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा बताया गया की एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) प्रदेश सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिए लागू की गई है। यह योजना 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन चरणों में लागू है। इस योजना का पहला चरण 30 नवम्बर को समाप्त हो चुका है तथा दूसरा चरण 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर चालू है तथा अभी तक इस योजना के अंतर्गत कुल 46449 उपभोक्ताओं द्वारा कुल रु 43 करोड़ जमा हुए हैं। तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगी। इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के एल०एम०वी०-1 (घरेलू), एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक), एल०एम०वी०-4बी (निजी संस्थान), एल०एम ०वी०-5 (निजी नलकूप) एवं एल०एम०वी०-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर नियमानुसार छूट प्रदान की गयी है साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत निजी नलकूप(एल ०एम० वी ०5) के उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक के बिल का भुगतान किया जाना हैं तथा उक्त तिथि तक ब्याज की छूट दी जाएगी।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को भी एकमुस्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 01 कि०वा0 से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। किश्तो को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किस्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। इसी प्रकार 06 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 06 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी ने उक्त योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किये जाने के साथ समस्त विद्युत विभाग के अधिकारियों को पूर्ण मनोयोग से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया तथा प्रशासन द्वारा यथासम्भव सहयोग प्रदान किए जाने हेतु आश्वस्त किया गया। जिलाधिकारी ने अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड तिलहर द्वारा कम राजस्व वसूली पर गहरी नाराजगी व्यक्त की  तथा ओटीएस में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ देते हुए राजस्व वसूली बढ़ाने हेतु सख्त निर्देश दिए।  उक्त बैठक में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत श्री जे०पी० वर्मा, अधिशासी अभियन्ता विद्युत श्री अरविन्द कुमार, श्री रंजीत कुमार, श्री राजकुमार कुर्मी, श्री मुदित सोनकर, श्री वीरेन्द्र कुमार उपस्थित रहे।

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