कार्यपालिक मजिस्ट्रेटो द्वारा की गई बसों की जांच, 06 बस मालिकों पर प्रशमन की राशि की गई अधिरोपित

Apr 17, 2024 - 19:56
Apr 17, 2024 - 19:57
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कार्यपालिक मजिस्ट्रेटो द्वारा की गई बसों की जांच, 06 बस मालिकों पर प्रशमन की राशि की गई अधिरोपित

गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  सत्येन्द्र सिंह के निर्देशन में कार्यपालिक मजिस्ट्रेटो द्वारा बसों की जाँच की गई। बसों की जॉंच जज्जी बस स्टैण्ड एवं चिंताहरण टोल पर डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अमित सोनी, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मंजूषा खत्री, तहसीलदार गुना नगर एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जीएस बैरवा द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत बसों की जाँच की गई ।

बसों की जॉंच के दौरान वैध परमिट, बीमा पॉलिसी, लायसेंस, फायर सेफ्टी, मेडीकल किट, ऑवर लोड सवारियों की जाँच की गई। जॉच के दौरान बस नंबर एमपी 08 पी 3071, एमपी 08 पी 0295, एमपी 08 पी 0437, एम पी 08 पी 0436 आदि पर फायर सेफ्टी, मेडीकल किट सहित अन्य कमियों पाये जाने से मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत 06 बस मालिकों पर 500-500 रूपये की प्रशमन की राशि अधिरोपित की गई । 

कार्यवाही के दौरान प्रभारी यातायात अजयसिंह कुशवाह, परिवहन विभाग की टीम उपस्थित थी।

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