सब इंस्पेक्टर सुरेन्द्र सिंह बैस, आरक्षक मनोज कश्यप, वासुदेव शर्मा एवं अभिनंदन सगर के विरुद्ध लूट व मारपीट का प्रकरण दर्ज
गुना (आरएनआई) परिवादी बृजेन्द्र सिंह के अभिभाषक शैलेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि परिवादी बृजेन्द्र सिंह दिनांक 29--10--2020 की शाम को अपने मित्र नितिन शर्मा के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था तभी सब इंस्पेक्टर सुरेन्द्र सिंह बैस,आरक्षक मनोज कश्यप,वासुदेव शर्मा एवं अभिनंदन सगर ने परिवादी की मोटरसाइकिल रोक कर परिवादी को अश्लील गालियाँ दी और मोबाइल सोने की बाली सोने की चेन छीन ली थी इसके चारों पुलिस अधिकारी परिवादी को कोतवाली गुना ले गये और वहां लॉकअप में बंद करके बिना वजह निर्दोष परिवादी के साथ मारपीट की थी!
परिवादी ने अपने अभिभाषक शैलेन्द्र सिंह यादव एडवोकेट गुना के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जिसमें परिवादी साक्ष्य लेते हुए न्यायालय जे एम एफ सी गुना मा.राजकुमार तोरनिया साहब चारों पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294,323,341,342, 452, 392/34 तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है !
परिवादी बृजेन्द्र सिंह के अभिभाषक शैलेन्द्र सिंह यादव एडवोकेट गुना ने बताया कि चारों पुलिस अधिकारियों ने परिवादी के को रास्ते में रोक कर और कोतवाली गुना में मारपीट कर लूट की थी इसलिए न्यायालय गुना ने चारों पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध लूट व मारपीट का प्रकरण दर्ज किया है जिसमें चारों आरोपी पुलिस अधिकारियों को दिनांक 5--8--2025 को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश किया है।
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