वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई जारी; सीजेआई गवई-जस्टिस एजी मसीह की पीठ सुन रही दलीलें

नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की सांविधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई सीजेआई जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने की। पूर्व सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना, जिनकी पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी, ने 13 मई को पद छोड़ दिया।
केंद्र ने केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव का विरोध किया है। साथ ही उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ सहित वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने के शीर्ष अदालत के प्रस्ताव का भी विरोध किया है।
इससे पहले 25 अप्रैल को, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने संशोधित वक्फ अधिनियम 2025 का बचाव करते हुए एक प्रारंभिक 1,332-पृष्ठ का हलफनामा दायर किया और संसद से पारित सांविधानिकता के अनुमान वाले कानून" पर अदालत की ओर से किसी भी पूर्ण रोक का विरोध किया। केंद्र ने शीर्ष अदालत से वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया और इसके कुछ प्रावधानों के बारे में शरारतपूर्ण झूठी कहानी फैलाए जाने की ओर इशारा किया।
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