कलेक्टर श्री कन्याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
गुना नगरीय सीमा में पेट्रोल पंप से डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी रूप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर लगायी रोक।

गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत गुना जिले में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिये गुना नगरीय सीमा में पेट्रोल पंप से डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी रूप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं ।
जारी आदेशनुसार विभिन्न माध्यम से यह तथ्य ध्यान में आया है कि गुना जिले में कई पेट्रोल पंप से खुले रूप में डिब्बे, बोतल तथा पाउच आदि रूपों में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों का विक्रय किया जा रहा है, जिसका उपयोग असामाजिक तत्वे द्वारा आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस के जान एवं माल पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। गुना जिले की सीमा में दुरुपयोग रोकने एवं आपराधिक प्रवृत्ति की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी खुले रुप में पेट्रोल पंप से पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है।
यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे कलेक्टर के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे। उक्त जारी आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 13 मई 2025 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो आगामी 12 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा।
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