कलेक्‍टर द्वारा जिले में कानून व्यवस्था को कायम रखने एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु विभिन्‍न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

May 13, 2025 - 22:46
May 13, 2025 - 22:52
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कलेक्‍टर द्वारा जिले में कानून व्यवस्था को कायम रखने एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु विभिन्‍न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत गुना जिले की सीमा में कानून व्यवस्था को कायम रखने जन सामान्य के हित जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु गुना जिले की सीमा में विभिन्‍न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। 
पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि गुना जिले की सीमा क्षेत्रांतर्गत बाहरी व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पायी जाने पर अपराधों की रोकथाम व पतारसी करना कठिन होता जा रहा है। जिले में बड़ी संख्या में बाहरी व्यक्तियों का आवागमन होता रहता है जो विभिन्न अपराध भी घटित करते रहते हैं, जिस कारण से शहर की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक संपत्ति की क्षति होने का भय बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि गुना जिले की सीमा में प्रत्येक दिन जुड़ने वाली नयी आबादी (जैसे किराएदार, घरेलू कामगार, मजदूर, व्यावसायिक कर्मचारी, छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राएं, होटल लॉज धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्ति, पेइंग गेस्ट, होम डिलेवरी कोरियर का कार्य करने वाले, स्पा सेंटर/ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्ति आदि की जानकारी संबंधित पुलिस थाने पर रहे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका सत्यापन कराया जा सके। 
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कन्‍याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत गुना जिले की सीमा में कानून व्यवस्था को कायम रखने जन सामान्य के हित जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु गुना जिले की सीमा में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं –
जारी आदेश अनुसार किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जायें। इसके पूर्व मकान दुकान किराये से न दी जावें। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जावे।
घरेलू कामगारों एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरान्त ही उन्हें रखा जावें। साथ ही आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। 
छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जाये। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जावे। 
होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर दी जावे। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्‍यक रूप से लिया जावे। 
भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/ कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाए। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जावे। 
पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये। इसके उपरांत ही पेइंग गेस्ट रखा जायें। साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। 
ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो, तत्काल थाने पर विहित प्रारूप में दी जाये। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जावे। 
ऑनलाईन शॉपिंग होम डिलेवरी /कोरियर का कार्य करने वाली कंपनियों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते हैं, की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये. साथ ही आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। 
स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये, साथ ही आई डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। 
 प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये, साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। 
होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों एवं किराये से मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में आई.सी.जे.एस. साफ्टवेयर तथा मोबाईल फेस फोरेनसिक ऐप से जानकारी सर्च की जावे। 
विदेशी व्यक्तियों के संबंध में तत्काल सूचना संबंधित थाने को दी जावे। उक्त आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना सुनिश्चित हो। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे कलेक्‍टर के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 13 मई 2025 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो आगामी 12 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा।
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