जागरूकता की कमी के चलते आमजनमानस को जन्म मृत्यु पंजीकरण में हो रही असुविधा

May 8, 2025 - 19:13
May 8, 2025 - 19:19
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जागरूकता की कमी के चलते आमजनमानस को जन्म मृत्यु पंजीकरण में हो रही असुविधा

कछौना, हरदोई (आरएनआई) जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए जागरूकता की कमी के चलते आम जनमानस काफी परेशान है। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। जटिल प्रक्रिया गुजरने से बचने के लिए कछौना सहित गौसगंज क्षेत्र के कुछ जन सेवा केंद्र संचालक फर्जी जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार से जारी ऑनलाइन पोर्टल सीआरएम के माध्यम से किया जाएगा, जहां जन्म व मृत्यु का स्थान होता है। उसी से संबंधित ग्राम पंचायत/निकाय से जारी होता है। काफी सरकारी अस्पतालों व अधिकृत अस्पतालों से भी जारी होते हैं।जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र की सूचना आवेदक को 21 दिनों के अंदर संबंधित विभाग को देनी होती है। 21 दिन के अंदर सूचना देने पर कोई शुल्क नहीं पड़ता है। 21 दिनों के बाद अविलंब शुल्क जमा होता है। 21 दिनों के बाद संबंधित विभाग को लिखित सूचना देनी पड़ती है। एक वर्ष से ज्यादा अवधि पर उप जिला अधिकारी स्तर से अधिकारी को लिखित सूचना देनी पड़ती है। संबंधित इकाई ग्राम पंचायत/निकाय खुली बैठक कर आवश्यक अभिलेख शपथ प्रमाण पत्र चालान शुल्क दो गवाह के हस्ताक्षर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर प्रक्रिया पूर्ण करके जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने पर आवेदक के काफी कार्य स्कूल में प्रवेश हेतु, राशन कार्ड में नाम बढवाने हेतु, बीमा पॉलिसी हेतु, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट बनवाने हेतु, सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं में मतदान का अधिकार एवं चुनाव उम्मीदवारी हेतु, विवाह पंजीकरण, कई कानूनी विवाद, उत्तराधिकारी, विरासत आदि कार्य प्रभावित होते हैं। देश में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे एवं घटित होने वाले मृत्यु का पंजीकरण कानून अनिवार्य है। जन्म प्रमाण पत्र हेतु फार्म संख्या 5 पत्र संख्या एक, व मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र संख्या 6 प्रपत्र संख्या 2 प्रपत्र संख्या 3 आदि प्रक्रिया पूर्ण करनी है। यदि कोई समस्या होने पर जिले के जिला रजिस्ट्रार, जिला अधिकारी, राज्य के मुख्य रजिस्टार व महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भवन लखनऊ को अवगत कराएं।

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Laxmi Kant Pathak Senior Journalist | State Secretary, U.P. Working Journalists Union (Regd.)