बिना अनुमति एवं बिना सूचना दिये विभिन्न स्थानों पर धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, हडताल को कानून/शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये किया गया प्रतिबंधित 

May 13, 2025 - 22:46
May 13, 2025 - 22:52
 0  27
बिना अनुमति एवं बिना सूचना दिये विभिन्न स्थानों पर धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, हडताल को कानून/शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये किया गया प्रतिबंधित 

गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न राजनैतिक, गैर राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक आदि संगठनों के द्वारा जिला प्रशासन एवं शासन से बिना अनुमति एवं बिना सूचना दिये विभिन्न स्थानों पर धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, हडताल आदि को कानून/शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं । 
 
पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन के आधार पर अवगत कराया है कि जिले में विभिन्न राजनैतिक, अराजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक आदि संगठनों के द्वारा जिला प्रशासन, शासन से बिना अनुमति एवं बिना सूचना दिये विभिन्न स्थानों पर धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, हडताल आदि आयोजित किये जा रहे हैं, जिससे समाज में द्वेषपूर्ण वातावरण निर्मित होकर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है व इस प्रकार के प्रर्दाशनों के दौरान जिले में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिससे जन सामान्य को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
 
 जारी आदेशनुसार गुना जिले की सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था/राजनैतिक संगठन/अन्य समूह जैसे वेतन भोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठनों द्वारा संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से विधिवत अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी आयोजन को करना प्रतिबंधित किया गया है। सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह आयोजन, जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा। ऐसे जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं प्रतिबंधित होंगे। किसी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे जन सामान्य को खतरा महसूस हो एवं आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का संधारण प्रतिबंधित होगा।

यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे कलेक्‍टर के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे। उक्त आदेश संहिता की धारा 163(2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 13 मई 2025 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो आगामी 12 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा।


Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X 

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0