सीबीआईसी ने कर अधिकारियों को दिवाला मामलों में तय बकाया ही वसूलने का निर्देश दिया

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कर अधिकारियों से कहा है कि दिवाला मामलों में वे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश का पालन करें और जीएसटी बकाया उतना ही वसूलें जितना न्यायाधिकरण ने तय किया है।

Dec 29, 2022 - 22:30
 0  351
सीबीआईसी ने कर अधिकारियों को दिवाला मामलों में तय बकाया ही वसूलने का निर्देश दिया
सीबीआईसी

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर 2022, (आरएनआई)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कर अधिकारियों से कहा है कि दिवाला मामलों में वे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश का पालन करें और जीएसटी बकाया उतना ही वसूलें जितना न्यायाधिकरण ने तय किया है।

सीबीआईसी ने एक परिपत्र में कहा है कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत एनसीएलटी की कार्यवाही केंद्रीय जीएसटी कानून की वसूली कार्यवाही से संबंधित धारा 84 के दायरे में आएगी।

ऐसे कॉरपोरेट कर्जदार से वसूली की मांग के संबंध में आईबीसी के तहत न्यायाधिकरण के आदेश के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों के बारे में कर और व्यापार अधिकारियों के लिए सीबीआईसी ने 27 दिसंबर को एक स्पष्टीकरण जारी किया था।

ईवाई में कर साझेदार सौरभ अग्रवाल के मुताबिक, परिपत्र यह स्पष्ट करता है कि जीएसटी कानून के तहत उन करदाताओं के संबंध में वैधानिक बकाया से किस प्रकार निपटना है जिनके लिए आईबीसी के तहत कार्यवाही तय की गई है।

अग्रवाल ने इस परिपत्र को उद्योग के लिए लाभदायक बताते हुए कहा, ‘‘आईबीसी के आदेश में सरकार के पुष्ट बकाया को कम माना गया है तो जीएसटी विभाग को तय प्रक्रिया का पालन करते हुए उतना ही बकाया वसूल करना चाहिए।’’

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

RNI News Reportage News International (RNI) is India's growing news website which is an digital platform to news, ideas and content based article. Destination where you can catch latest happenings from all over the globe Enhancing the strength of journalism independent and unbiased.
211
211