'हमारी अनुमति के बिना नहीं काट सकते ताजमहल के पास के एक भी पेड़', अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के पांच किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के अपने 2015 के निर्देश को फिर से दोहराया है। इस क्षेत्र में पेड़ों को काटने के लिए अब भी अदालत की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह कदम वनों की कटाई रोकने और क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा के लिए उठाया गया है।

नई दिल्ली (आरएनआई) ताजमहल के पांच किलोमीटर के क्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने संबंधी 2015 के अपने निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिर दोहराया। शीर्ष अदालत ने आठ मई 2015 को अपने आदेश में कहा था कि टीटीजेड में बिना अदालत की पूर्व अनुमति के कोई भी पेड़ नहीं काटा जा सकता। यह कदम वनों की कटाई रोकने और क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है।
ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों और राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला हुआ है।
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि ताजमहल के पांच किलोमीटर के भीतर स्थित क्षेत्रों के संबंध में आठ मई 2015 का आदेश लागू रहेगा। ऐसे मामलों में पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा, भले ही पेड़ों की संख्या 50 से कम हो। यह अदालत केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) से सिफारिश मांगेगी और उसके बाद पेड़ों को काटने की अनुमति देने पर विचार करेगी।
पीठ ने कहा कि जब तक पेड़ों को काटने की अत्यंत आवश्यकता न हो, वन अधिकारी को शर्त लगानी होगी कि पेड़ों की कटाई तभी की जा सकती है, जब प्रतिपूरक वनरोपण सहित अन्य सभी शर्तों का अनुपालन कर लिया जाए।
ऐतिहासिक स्मारक से पांच किलोमीटर की दूरी से परे टीटीजेड के भीतर के क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के लिए सीईसी के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) की पूर्व अनुमति लेनी होगी। अधिकारी उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के प्रविधानों के तहत निर्णय लेंगे। अदालत ने सीईसी से रिपोर्ट भी मांगी है जिसमें यह बताया जाए कि क्या दो अन्य विश्व धरोहर इमारतों आगरा किला और फतेहपुर सीकरी की सुरक्षा के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
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