स्वेच्छाचारिता एवं कार्य में लापरवाही बरतने पर पटवारी को किया गया निलंबित

गुना (आरएनआई) अनुविभागीय अधिकारी गुना श्रीमती शिवानी पाण्डे द्वारा स्वेच्छाचारिता एवं कार्य में लापरवाही बरतने वाले पटवारी प.ह.नं. 5 ग्राम सकतपुर, तहसील गुना नगर रामस्वरूप मीना को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेश अनुसार रामस्वरूप मीना प.ह.नं. 5 ग्राम सकतपुर, तहसील गुना नगर द्वारा अनावेदक विष्णुप्रसाद पुत्र काशीराम ओझा निवासी गुना के ग्राम सकतपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 116/1/3/1 रकवा 0.016 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवर्ष वार्षिक भू-भाटक 240.00 रूपये, प्रीमियम राशि 1600.00 रूपये, पंचायत उपकर राशि 234.00 रूपये अधिरोपित किया गया हैं। अनावेदक श्रीमती उषा बाई पत्नि मुकेश कुमार साहू निवासी उदयपुरी तहसील राघौगढ़ जिला गुना के ग्राम के ग्राम सकतपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 141/2/2/136 रकवा 0.0060 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवर्ष वार्षिक भू-भाटक 180.00 रूपये, प्रीमियम राशि 1200.00 रूपये, पंचायत उपकर राशि 180.00 रूपये तथा अनावेदक द्वारा बिना अनुमति के व्यवसायिक निर्माण कर लेने से 3 वर्ष का बकाया 540.00 रूपये तथा अर्थदण्ड 180.00 रूपये अधिरोपित किया गया है। इस प्रकार संबंधित पटवारी द्वारा बिना सूचना 02 (दो) व्यपवर्तन प्रकरणों में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अनावेदकों द्वारा बिना अधिकारिक आदेश/ व्यपवर्तन आदेश के व्यवसायिक रूप से प्रयोजन किया जा रहा है। जाँच में उक्त भूमि जिल्द बंदोबस्त में शासकीय पायी गई।
इस प्रकार श्री रामस्वरूप मीना, प.ह.नं. 5 ग्राम सकतपुर, तहसील गुना नगर द्वारा जानबूझकर शासकीय भूमि का व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने, स्वेच्छाचारिता एवं कार्य में लापरवाही बरतने के कारण इन्हें म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया किया गया है। निलंबन अवधि में पटवारी श्री मीना को नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी एवं मुख्यालय तहसील कार्यालय गुना ग्रामीण ऑफिस कानूनगो शाखा में रहेगा।
जारी आदेश अनुसार अजय श्रीवास्तव, प.ह.नं.-51 पुरापोसर वृत्त बजरंगढ तहसील गुना ग्रामीण को अपने कार्य के साथ-साथ प.ह.नं.-5 ग्राम सकतपुर तहसील गुना शहर का अतिरिक्त प्रभार का कार्य करने हेतु अन्य आदेश तक आदेशित किया गया है।
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