जिले के आदतन अपराधी को 01 वर्ष की अवधि के लिए किया गया जिलाबदर

गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा जिले के 01 आदतन अपराधी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के अंतर्गत को 01 वर्ष के लिए जिलाबदर करने के आदेश जारी किए गये हैं।
जारी आदेश अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कन्याल ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदतन अपराधी रिंकू ओझा पुत्र वीरेन्द्र ओझा उम्र 24 वर्ष निवासी ईदगाह बाड़ी के पीछे दुर्गा नगर, भगवती कॉलोनी थाना कोतवाली को 01 वर्ष के लिये गुना जिला एवं इससे लगी सीमावर्ती जिलों शिवपुरी, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल की सीमा से निष्कासन संबंधी आदेश पारित किये गये हैं।
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