किशोर सागर तालाब से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज़, NGT के आदेशों की अवहेलना पर उठे सवाल
छतरपुर (आरएनआई) छतरपुर के चर्चित किशोर सागर तालाब से कब्जे हटाने शुक्रवार की रात में राजस्व और नगरपालिका की टीम ने मुआयना किया। इस मामले में महत्वपूर्ण एनजीटी का आदेश हैं जिसे इजराय के तौर पर निराकरण छतरपुर न्यायालय को करना हैं। तालाब और उसके भराव या आसपास क्षेत्र में किसी भीं निर्माण के पूर्व प्रदूषण विभाग की अनुमति लेना आवश्यक हैं। छतरपुर के सभी तालाबों सहित किशोर सागर तालाब में किसी ने प्रदूषण विभाग की अनुमति नहीं लीं। अत्यंत महत्वपूर्ण हैं कि कलेक्टर के आदेश पर तीन अधिकारियो की टीम ने सर्वे कर तालाब के मूल रकवे और भराव क्षेत्र को रेखांकित कर नक्शा तैयार किया था। जिसे एनजीटी की सुनवाई में पेश किया गया, जिस आधार पर 2014 में एनजीटी ने तालाब के मूल रकवे, भराव क्षेत्र और उसके बाद 9 मीटर के ग्रीन जोन से कब्जे हटाने का आदेश पारित किया। अब चालबाजी यह हैं कि मूल रकवे व ग्रीनजोन को माना जा रहा हैं पर भराव क्षेत्र को हजम। इन हालात यानि मनमर्जी के ज्ञान से किस तरह एनजीटी के आदेश का पालन होगा, यह देखना होगा।
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