कृष्णमृग शिकारी स्वसुर व दामाद को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माने की सजा
गुना। आरोन क्षेत्र के वर्ष 2015 के कृष्णमृग हिरण शिकार के प्रकरण में आरोन जेएमएफसी न्यायालय द्वारा स्वसुर मुन्ना बेग व जनपद आरोन में इंजीनियर दामाद को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हज़ार रुपए के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया सेल गुना से प्राप्त जानकारी अनुसार 01/06/2015 सुबह 8 बजे के लगभग परिक्षेत्र सहायक आरोन अशोक दत्त को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पंचायत खजूरी चक के ऊपरी टांडा के खेतों में कृष्णमृग का शिकार हो रहा है। अशोक दत्त द्वारा वन स्टाफ हर्ष गौतम, कमलेश शर्मा, रईस खान व ड्राइवर पहलवान को मुखबिर सूचना से अवगत करा कर उड़नदस्ता वाहन से घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा कि दो शिकारी कृष्णमृग का शिकार कर रहे थे और वन अमले को देख कर मोटर सायकिल से भागने लगे।
मोटर सायकिल स्वसुर मुन्ना बेग चला रहा था और जनपद आरोन में पदस्थ सब इंजीनियर उसका दामाद खालिद मोटर सायकिल के पीछे बैठा हुआ था, खेतो में भागने लगे जिन्हें वन अमले ने गांव वालों की मदद से पकड़ा। खालिद के पास बंदूक थी और मौके पर एक नर कृष्णमृग गर्दन कटी, पेट फाड़कर आँतड़ियों को बाहर फेंकी हुई अवस्था मे मिला। मोटर सायकिल की तलाशी लिए जाने पर उसकी डिग्गी में एक खटकेदार चाकू खून लगा हुआ, एक फ़नर, नायलोन की रस्सी मिली। मौके पर ही वन विभाग द्वारा मृत कृष्णमृग, तथा आरोपीगण से बरामद बंदूक, मोटरसायकिल, चाकू, फ़नर, रस्सी जप्त कर अपराध पंजीबद्ध किया गया व विवेचना के पश्चात परिवाद न्यायालय आरोन में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आरोन प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा पैरवी कर साक्ष्य प्रस्तुत कर दस्तावेजों को प्रमाणित कराया गया तथा विधिक तर्कों से आरोपीगण के अपराध को साबित किया गया।
न्यायालय द्वारा अभियोजन के विधिक तर्कों व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपीगण को दोषी पाते हुए मुन्ना उर्फ शरीफ़ बेग पुत्र हातिम बेग आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम इमलिया थाना आरोन व उसके जनपद आरोन में इंजीनियर दामाद खालिद पुत्र जलील उर्रहमान खान आयु 39 वर्ष निवासी बायपास रोड आरोन को धारा 9, 39 व 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हज़ार रुपए जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया।
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