डीसी ने नागरिकों से शांत रहने की अपील की, किसी भी आपात स्थिति में 0161-2403100 और 112 पर संपर्क करें, ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध

होटल, मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, दुकानदार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि को ब्लैकआउट का सख्ती से पालन करना चाहिए फर्जी खबरें या अफवाह फैलाने वालों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी डीसी लुधियाना और डीपीआरओ के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर जानकारी की पुष्टि करें। (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, चंद्र मोहन, साहिल रहेजा)

May 9, 2025 - 18:10
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डीसी ने नागरिकों से शांत रहने की अपील की, किसी भी आपात स्थिति में 0161-2403100 और 112 पर संपर्क करें, ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध

लुधियाना (आरएनआई) उपायुक्त हिमांशु जैन ने शुक्रवार को लोगों को आश्वस्त किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने इस बात पर  जोर दिया कि लुधियाना में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

एक वीडियो संदेश में जैन ने कहा कि जिला प्रशासन सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "हम पूरी तरह सतर्क हैं और जिले में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" नागरिकों से इस दौरान शांति बनाए रखने और प्रशासन के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया।

आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने जिला प्रशासनिक परिसर में एक समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। जैन ने निवासियों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता के लिए 0161-2403100 या आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस दौरान सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक सहयोग और सतर्कता के महत्व पर बल दिया।

जिले की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जैन ने लुधियाना में सभी प्रकार के ड्रोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। यह प्रतिबंध बिना किसी विरोध के विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों सहित सभी आयोजनों पर लागू होगा। इसके अलावा व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने लोगों से कानूनी परिणामों से बचने के लिए इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है।

जैन ने अनिवार्य ब्लैकआउट दिशा-निर्देशों के संबंध में भी सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन सभी निवासियों, संस्थानों और होटलों, मैरिज पैलेसों, शराब की दुकानों, रेस्तरां, दुकानों आदि सहित प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि "सभी को ब्लैकआउट अवधि के दौरान सभी लाइटें बंद कर देनी चाहिए। आपातकाल की स्थिति में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खिड़कियों पर ब्लैकआउट पर्दे का उपयोग किया जाना चाहिए।" ब्लैकआउट नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गलत सूचना पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने फर्जी खबरें या अफवाहें फैलाने वाले व्यक्तियों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया है। उन्होंने सत्यापित जानकारी पर भरोसा करने के महत्व पर बल दिया और नागरिकों से फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर डीसी लुधियाना और जिला जनसंपर्क कार्यालय (डीपीआरओ) के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से समाचारों को सत्यापित करने का आग्रह किया।

पारदर्शिता और जनता का विश्वास बनाए रखने के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा, "असत्यापित जानकारी पर विश्वास न करें या उसका प्रसार न करें। सूचित रहने के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।" उन्होंने सलाह दी कि सुरक्षा खतरे या अस्थिरता के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना या प्रसारित करना दंडनीय अपराध है और आईटी अधिनियम (धारा 66डी) और संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं तथा आपकी सुरक्षा और शांति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

 इसने खाद्यान्न, दवाइयां, ईंधन या अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भय का फायदा उठाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन जमाखोरी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। दोषी पाए जाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर दंड लगाया जाएगा, जिसमें स्टॉक जब्त करना और आपराधिक आरोप शामिल हैं।

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