वश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किए, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी: जिला मजिस्ट्रेट
जिले में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दवाइयां, पशु चारा आदि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है: कुलवंत सिंह आईएएस। ( सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, चंद्र मोहन, साहिल रहेजा )

मनसा (आरएनआई) जिला मजिस्ट्रेट मानसा श्री कुलवंत सिंह, आईएएस। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 163 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत आदेश जारी कर स्टॉकिस्टों को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने से प्रतिबंधित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ स्टॉकिस्ट आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, तेल, डीजल, पशु चारा, दूध एवं डेयरी उत्पाद, पेट्रोल, डीजल एवं दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की जमाखोरी कर रहे हैं, जिसके कारण मूल्य वृद्धि, कालाबाजारी एवं आपूर्ति की कमी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की जमाखोरी से आम लोगों, विशेषकर कमजोर वर्गों को काफी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या संगठन आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी नहीं करेगा।
उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति, व्यापारी या संगठन आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी या कीमतों में हेराफेरी करता है तो उसकी सूचना देने के लिए जिले में अधिकारियों के नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर फोन करके इस संबंध में सूचना दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जानकारी जिला खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय जरनैल सिंह 81465-45767 तथा संदीप सिंह 81467-00706 पर दी जा सकती है।
इसी प्रकार, पशुओं से संबंधित जरूरतों के लिए पशुपालन विभाग के डा. कमल गुप्ता 78372-18835 तथा डा. दुष्यंत प्रीत 98725-72448, सब्जियों व फलों की उपलब्धता के लिए मंडी बोर्ड के श्री अमन बांसल 81468-00501 तथा श्री महेंद्र सिंह 97790-30002, 01652-235042, मार्कफेड उत्पादों के लिए श्री अमनदीप बांसल 98724-93800 तथा मिल्कफेड (डेयरी विभाग) से संबंधित मामलों के लिए कमलजीत सिंह 98721-94068 तथा सतवीर कौर 82849-40350 से संपर्क किया जा सकता है।
डिप्टी कमिश्नर मानसा श्री कुलवंत सिंह ने कहा कि जिला निवासियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है और जिले में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दवाइयां, पशु चारा आदि जैसी जरूरी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। अतः जिलावासी अनावश्यक रूप से अधिक सामग्री खरीदकर कालाबाजारी को बढ़ावा न दें। उन्होंने बताया कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलावासियों से सहयोग की अपील की ताकि आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति एवं उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
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