व्यापार का अधिकार अधिनियम तथा औद्योगिक एवं व्यवसाय विकास नीति और डीबीआईआईपी के अंतर्गत सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु विचारित मामलों की समीक्षा
( सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, चंद्र मोहन, साहिल रहेजा )

लुधियाना (आरएनआई) डिप्टी कमिश्नर (डीसी) हिमांशु जैन की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें लुधियाना में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए सीएलयू/ईडीसी छूट, एसजीएसटी भुगतान जैसे लाभ प्रदान करने के लिए राइट टू डू बिजनेस एक्ट, 2020 के तहत सैद्धांतिक मंजूरी और आईबीडीपी 2017 और आईबीडीपी 2022 के तहत सैद्धांतिक मंजूरी के मामलों पर विचार किया गया।
डीसी हिमांशु जैन ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नीति की प्रमुख उपलब्धियों में से एक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए प्रोत्साहनों की सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रिया है। सभी नई और विस्तार/आधुनिकीकरण परियोजनाएं "बिजनेस फर्स्ट" पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं और समयबद्ध तरीके से सभी नियामक अनुमोदन और वित्तीय प्रोत्साहन ऑनलाइन प्राप्त कर सकती हैं।
डीसी ने यह भी बताया कि व्यापार के अधिकार अधिनियम के तहत चार मामलों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इकाइयां अब निर्माण कार्य शुरू कर सकती हैं और उन्हें अनुमोदन जारी होने की तिथि से 3.5 वर्ष के भीतर नियमित अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
इसी प्रकार, रु. औद्योगिक एवं व्यवसाय विकास नीति (आईबीडीपी), 2017 के अंतर्गत 14 इकाइयों को 6.06 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। औद्योगिक एवं व्यवसाय विकास नीति (आईबीडीपी), 2022 के अंतर्गत सीएलयू/ईडीसी छूट रु. 1 इकाई को 74,38,734/- दिया गया है।
डीसी ने आगे बताया कि इस नीति से निश्चित रूप से उद्योग का मनोबल बढ़ेगा क्योंकि अधिक उद्योग इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आएंगे। इस नीति के अनेक लाभ हैं, क्योंकि भारी वित्तीय लाभ के अलावा, समय पर अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारियों द्वारा विभिन्न अनुमोदनों के लिए आवेदनों की निगरानी की जाती है।
बैठक के दौरान डीबीआईआईपी लुधियाना की समीक्षा भी की गई और डीआरओ, पीपीसीबी, एमसी लुधियाना, श्रम, कारखानों जैसे विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश दिए गए ताकि पंजाब सरकार के व्यापार करने में आसानी के दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाया जा सके।
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