संभल जामा मस्जिद सर्वे के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, मुस्लिम पक्षकार को झटका
संभल जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। गत दिनों सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को आदेश जारी किया गया है।

प्रयागराज (आरएनआई) संभल जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। गत दिनों सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को आदेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्षकार को झटका लगा है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी एडवोकेट कमीशन की जांच में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने सुनाया। इस आदेश से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 13 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह विवाद तब शुरू हुआ, जब अधिवक्ता हरिशंकर जैन और सात अन्य ने दावा किया कि जामा मस्जिद दरअसल प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। उन्होंने जिला अदालत में वाद दाखिल कर एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। जिला अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के जरिये प्रारंभिक सर्वे का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट पहले ही आठ जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा चुका है। अब कोर्ट का सोमवार को आने वाला फैसला यह स्पष्ट करेगा कि सर्वे की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं। इस फैसले पर देशभर की निगाहें टिकी हैं।
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