फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, 30,000 रुपये, पुलिस वर्दी और पुलिस लोगो वाली सफेद टी-शर्ट जब्त

(सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, चंद्र मोहन, साहिल रहेजा) 

May 17, 2025 - 19:23
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फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, 30,000 रुपये, पुलिस वर्दी और पुलिस लोगो वाली सफेद टी-शर्ट जब्त

संगरूर (आरएनआई) श्री दिलप्रीत सिंह, एस.एस. (स्थानीय) संगरूर ने बताया कि संगरूर जिला पुलिस को बुरे तत्वों के खिलाफ अपने अभियान में उस समय सफलता मिली जब एक व्यक्ति को नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को ठगते हुए पकड़ा गया और उसके कब्जे से 15 हजार रुपए लूट लिए गए। उसके पास से 30,000 रुपये, एक पुलिस वर्दी और पुलिस लोगो वाली एक सफेद टी-शर्ट बरामद की गई।

 उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि एक लड़की ने तरनवीर वर्मा पुत्र अमरिंदर वर्मा निवासी बनाड़ा के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच उप पुलिस अधीक्षक संगरूर द्वारा की जा रही थी। इसी बीच तरनवीर वर्मा के भाई करणवीर वर्मा को उसके दोस्त जसकरण सिंह निवासी पेडनी ने अमृतपाल सिंह पुत्र सुखचैन सिंह निवासी जौलियां से मिलवाया। 

खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले अमृतपाल सिंह ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजों पर पुलिस की वर्दी में और पिस्तौल पकड़े हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। जिन्होंने करणवीर वर्मा से कहा कि वह उनके भाई के खिलाफ चल रही अर्जी को वहीं बंद करवा देंगे और उनके भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। इस काम के बदले में अमृतपाल सिंह ने रुपये ट्रांसफर किए थे। 2,30,000/- रुपये गूगल पे के माध्यम से उनके बैंक खाते में और रु। पुलिस के नाम पर करणवीर वर्मा से 2,50,000/- नकद लूट लिए। इसके अलावा अमृतपाल सिंह ने 10 लाख रुपए और लिए थे। 2,00,000/- रुपये का ऋण एक उच्च न्यायालय के वकील के नाम पर। इस तरह अमृतपाल सिंह ने कुल 10 लाख रुपए की ठगी की है। 6,80,000/-.

इसके बाद जब तरनवीर वर्मा के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ तो करणवीर वर्मा ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ पैसे लेकर पुलिस को धोखा देने की शिकायत दर्ज करवाई, जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक (स्थानीय) संगरूर द्वारा की गई तथा अमृतपाल सिंह पुत्र सुखचैन सिंह निवासी गांव जोलिया थाना संगरूर के खिलाफ मुकदमा नंबर 84 तारीख 13.05.2025 को धारा 318(4), 316(2), 205 बीएनएस व 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके उसे गिरफ्तार करके 15 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। आरोपियों के पास से 30,000 रुपये, पुलिस वर्दी और पुलिस का लोगो लगी एक सफेद टी-शर्ट बरामद की गई। जांच जारी है तथा और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। 

इसके अलावा अमृतपाल सिंह पुत्र सुखचैन सिंह निवासी जोलियां ने अवतार सिंह पुत्र गंधा सिंह निवासी साहबजादा जुझार सिंह नगर संगरूर के साथ मिलकर नई फॉरच्यूनर गाड़ी खरीदी तथा 1.5 लाख रुपये नकद प्राप्त किए। उससे 9,00,000/- रुपये लूट लिए तथा वाहन की आर.सी. प्राप्त कर ली। उपरोक्त अमृतपाल सिंह के खिलाफ रमनदीप सिंह निवासी जोलियां के नाम पर धोखाधड़ी करके ऋण लेने के आरोप में थाना सिटी संगरूर में मुकदमा नंबर 102 तारीख 15.05.2025 को धारा 318(4), 316(2) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था। जांच जारी है.


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