हत्या के दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Mar 29, 2023 - 18:48
Mar 29, 2023 - 18:49
 0  2.2k

गुना। केंट थानांतर्गत एक हत्त्या के पेस प्रक्ररण में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने बताया कि फरियादी ने थाना कैंट में उपस्थित होकर सूचना दी थी कि उनका नाती शिवम 30 सितंबर 2018 को दिन के करीब 2:00 बजे मोटरसाइकिल से बाजार जाने की कह कर गया था जो वापस नहीं आया तथा उसके पास मोबाइल नंबर भी है जो बंद आ रहा है। फरियादी द्वारा सभी जगह पता तलाश किया किंतु कोई पता नहीं चला उक्त सूचना पर से  थाना कैंट ने गुम इंसान क्रमांक 90/18 दर्ज कर अपराध क्रमांक 663/18 पर धारा 363 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया तथा विवेचना दौरान पता चला की आरोपी दीपू उर्फ गुट्टा जाटव एवम आरोपी महेश शर्मा ने फरियादी के घर के पास से नाती शिवम साहू का व्यपहरण कर हत्या कारित की। अनुसंधान उपरांत थाना कैंट द्वारा धारा 363, 364, 302, 201 भादवि का अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायालय में अभियोजन की ओर पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी इंद्रप्रकाश मिश्रा एवम मनीष शर्मा द्वारा अपने विधिक तर्कों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष रखे। जिनसे सहमत होकर एवम अपने संपूर्ण विचारण के उपरांत न्यायालय ने आरोपी दीपू उर्फ गुट्टा जाटव पिता नवलकिशोर जाटव निवासी महावीरपुरा गुना एवम आरोपी महेश शर्मा पिता सुनील शर्मा निवासी नदी मोहल्ला गुना को दोषी ठहराते हुए दोनो को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवम  500-500/- रुपए का जुर्माना एवम धारा 201 भादवि में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवम 1000-1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

211
211