विज्ञापन में अंतिम तिथि को प्राप्त योग्यता ही वैध, वर्ष 20018 में बेसिक शिक्षा में 69000 हुई नियुक्तियों को लेकर हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, सचिव ने मांगे दोषी अधिकारीयों, कर्मचारियों , चयन समिति सदस्यों के नाम, मथुरा में भी हुई हजारों नियुक्तियां

मथुरा (आरएनआई) हाल ही में हाई कोर्ट के फैसले ने सरकार सहित पूरे बेसिक शिक्षा महकमे की नींद उड़ा दी है। वर्ष 20018 में बेसिक शिक्षा विभाग में 69000 टीचर्स की हुई हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भर्ती में भारी अनियमितताओं को पकड़ा और अपना फैसला सुनाया। सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव बेषिक शिक्षा परिषद ने पत्र दिनांक 9/5/2025 निर्गत करते हुए प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारीयो से उन टीचर्स के नाम मांगे है जो वर्ष 2018 में जारी विज्ञापन की अंतिम तिथि पर निर्धारित योग्यताए/ पात्रता नहीं रखते थे उनकी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए दोषी अधिकारीयों , कर्मचारीयों व चयन समिति सदस्यों के नाम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए मांगे है ।
वर्ष 20018 में भी भारी संख्या में मथुरा में भी बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर्स की भर्तियां हुई थी। सचिव का पत्र मिलने के बाद हलचल तेज हो गई हैं क्योंकि एक सप्ताह के अंदर पूरी कार्यवाहीं करते हुए सचिव को रिपोर्ट्स देनी है जिसमे नियम विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नाम सेवा समाप्त करते हुए एवम् चयन करने वाले दोषी अधिकरियों,कर्मचारीयों, चयन समिति सदस्यों के साथ साथ वर्ष 2018 के बाद जिले में तैनात रहे बेसिक शिक्षा अधिकारीयो के नाम मांगे है।
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