महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

Jul 18, 2023 - 15:30
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महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

मथुरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश मथुरा श्री आशीष गर्ग के निर्देशानुसार महिलाओं के हितार्थ एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन आज दिनांक 18.07.2023 का उच्च माध्यमिक विद्यालय, नीमगॉव, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत, मथुरा की सदस्या सुश्री प्रतिभा शर्मा, तहसीलदार गोवर्धन श्री अजीत कुमार, नायब तहसीलदार श्रीमती मीनू, सी.एच.सी. गोवर्धन से चिकित्साधिकारी डा० नेहा चौधरी, श्रम अधिकारी श्री एस. पी. पाण्डेय, पैनल अधिवक्ता श्री नीरज राठौर, पराविधिक स्वयंसेवक श्रीमती अर्चना यादव, श्रीमती गीता यादव व श्री राहुल अग्रवाल, विद्यालय की प्रधानाचार्या, ग्राम प्रधान सहित ऑगनवाडी कार्यकत्रियां, आशा बहुयें व ग्राम की महिलायें उपस्थित रहीं।
विधिक साक्षरता शिविर का संचालन पराविधिक स्वयंसेवक श्रीमती अर्चना यादव द्वारा करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यो का परिचय एवं महिलाओं की शिकायतों के समाधान में भूमिका पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया।
पराविधिक स्वयंसेवक एवं विधि छात्र श्री राहुल अग्रवाल द्वारा घरेलू हिंसा, क्रूरता व दहेज हत्या पर प्रकाश डाला गया। 
पैनल अधिवक्ता श्री नीरज राठौर द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का निवारण, निशुल्क कानूनी सहायता एवं सेवायें, गिरफ्तारी से पूर्व व बाद में महिलाओं के अधिकार, गिरफ्तारी का आधार, जमानती व गैर जमानती अपराध के प्रकार, गिरफ्तारी वारंट, जमानत के अधिकार सहित गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार पर विस्तृत रूप से बताया गया। 
श्रम अधिकारी श्री एस.पी. पाण्डेय द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम, कारखाना अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम पर प्रकाश डाला गया।
सी.एच.सी. चौमूँहा से चिकित्साधिकारी डा0 नेहा चौधरी द्वारा गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, प्रसव पूर्व निदान तकनीक, सर्वाइकल कैंसर पर प्रकाश डाला गया। डॉ. नेहा चौधरी द्वारा शिविर दौरान ही महिलाओं की ओ.पी.डी. की गई।
तहसीलदार गोवर्धन श्री अजीत कुमार द्वारा तहसील स्तर से जारी विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत रूप से बताया गया।
स्थायी लोक अदालत, मथुरा की सदस्या सुश्री प्रतिभा शर्मा द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की रोकथाम अधिनियम, महिलाओं के अपहरण, बलात्कार एवं यौन उत्पीडन, अश्लीलता, एसिड अटैक, महिलाओं की लज्जा भंग करना आदि विधिक विषयों पर विस्तृत रूप से बताया गया। 
कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्या द्वारा उपस्थित सभी अधिकारीगण का आभार व्यक्त किया गया।

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