जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली (आरएनआई) नकदी बरामदगी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा पर जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करने से पहले प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को अपना प्रतिनिधित्व दाखिल करें। पीठ ने याचिका खारिज करने से पहले कहा, पहले उन अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व दाखिल करें जो उन्हें कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं, फिर परमादेश की मांग करते हुए रिट दाखिल करें। यह मामला आग लगने के बाद उनके सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में जले हुए पैसे बरामद होने का है।
सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें गेटवे ऑफ इंडिया के पास यात्री जेटी और टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। निवासियों द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दी है।
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