नव विकसित हो रही अनधिकृत कॉलोनियों का काम रोका गया, अमृतसर विकास प्राधिकरण, पुडा ने की कार्रवाई

(सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, चंद्र मोहन, साहिल रहेजा)

May 21, 2025 - 22:49
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नव विकसित हो रही अनधिकृत कॉलोनियों का काम रोका गया, अमृतसर विकास प्राधिकरण, पुडा ने की कार्रवाई

अमृतसर (आरएनआई) पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों तथा एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन व अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत द्वारा जारी आदेशों के बाद जिला नगर योजनाकार (नियामक) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए के नियामक विंग द्वारा अमृतसर-रामतीर्थ रोड पर बनाई जा रही अनाधिकृत कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ग्राम वडाला भिट्टेवड, एकम गार्डन के सामने, रामतीर्थ रोड हरगोबिंद ट्रेडर्स मार्बल्स स्टोर; न्यू मेपल सिटी विलेज वडाला भिट्टेवद रामतीर्थ रोड; रामतीर्थ रोड, गांव वडाला, भिट्टेवड़ गिल डेयरी और लोपोके गांव, लोपोके रोड कॉलोनियों में काम रोक दिया गया।  

नियामक विंग ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार विकसित की जा रही उपरोक्त अनाधिकृत कालोनियों के काम को पीएपीआरए एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करके रुकवा दिया गया है, क्योंकि उक्त अनाधिकृत कालोनियों के मालिक सरकार की हिदायतों की अनदेखी करके सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीएपीआरए अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने अब तक कुल 17 अनधिकृत कॉलोनी ध्वस्त करने वालों और अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है। इसके अलावा पुड्डा के रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाया जा रहा है तथा संबंधित थाना प्रभारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।

एडीए के रेगुलेटरी विंग ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध कालोनियों, जो पुडा विभाग से अप्रूव्ड नहीं हैं, में प्लाट खरीदने से पहले उस कालोनी के लिए पुडा से अप्रूवल अवश्य लें, ताकि उनकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे और वे परेशानी का कारण न बनें। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुडा विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ही निर्माण किया जाए।

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