जिले में परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू: अपर जिला मजिस्ट्रेट
(सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, चंद्र मोहन, साहिल रहेजा)

अमृतसर (आरएनआई) जिला अमृतसर में 25 मई 2025 से 10 जून 2025 तक कक्षा आठवीं मई/जून 2025 की पूरक परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिले में बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 के साथ-साथ पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की मांग को ध्यान में रखते हुए, मैं, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर, श्रीमती ज्योति बाला मट्टू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत एक अधिसूचना जारी की है। बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने अमृतसर जिले में कक्षा 8वीं मई/जून 2025 की पूरक परीक्षाओं को 25 मई 2025 से 10 जून 2025 तक सुबह 11:00 बजे से आयोजित करने के लिए धारा 163 बीएनएसएस के तहत एक परिपत्र जारी किया है। यह धारा स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगी।
ये आदेश 20 मई 2025 से 10 जून 2025 तक, परीक्षा पूरी होने तक प्रभावी रहेंगे।
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