बाल विवाह की सूचना पर जिला प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई

गुना (आरएनआई) कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार में गुना जिले में हो रहे बाल विवाह की रोकथाम हेतु नागरिकों में जागरूकता लाने हेतु जिला एवं ग्राम स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है साथ ही बाल विवाह रोकने के कडे निर्देश दिए हैं। इसी अभियान के तहत चाइल्ड लाईन भोपाल से बाल विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिंगवासा में बालिका जिसकी उम्र 15 वर्ष है, का बाल विवाह हो रहा है। इस हेतु विविध सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमति वंदना त्रिपाठी के निर्देशन में प्राप्त0 सूचना के तहत सुश्री दीपा शर्मा, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास गुना ग्रामीण, राजस्व अमला एवं पुलिस दल के साथ बाल विवाह स्थल पर पहुचे तथा मौके पर बालिका की आयु संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया कि बालिका की आयु 15 वर्ष 07 माह है। इस संबंध में दिनेश कुमार चंदेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास गुना द्वारा बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका की आयु- 18 वर्ष से कम तथा बालक की आयु- 21 वर्ष से कम होने पर विवाह करना कानूनन अपराध है जिसमें एक लाख का जुर्माना तथा दो साल का सजा का प्रावधान है एवं विवाह सम्पहन्नव कराने वाले सेवा प्रदाता जैसे - हलवाई, पंडित, पुरोहित, डीजे, टेन्ट एवं विवाह में शामिल होने वाले भी अपराधी की श्रेणी में आते है। समझाइश के पश्चात बालिका के परिवारजनों द्वारा आश्वासन दिया कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही बालिका का विवाह करेंगे। बाल विवाह रूकवाने एवं परिवारजनों को समझाइस देने वाले दल में नायब तहसीलदार मोतीलाल पंथी, एएसआई ईश्वर लाल टोप्पोस एवं पटवारी, सचिव, जीआरएस भी उपस्थित रहे।_
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