परिवहन विभाग ने सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर 14 स्कूल बसों के चालान जारी किए
बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, चंद्र मोहन, साहिल रहेजा)

फाजिल्का (आरएनआई) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-कम-एसडीएम फाजिल्का मैडम वीरपाल कौर के निर्देशानुसार सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गुरपाल सिंह बराड़ के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाली 14 स्कूल बसों के चालान काटे। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा तथा जान-माल की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने स्कूल वैन चालकों को निर्देश दिए कि वे अपने वैन के कागजात पूरे रखें तथा वैन में एक सहायक का रहना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रधानाचार्यों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूलों में स्थापित सभी वैन वैध और अच्छी स्थिति में हों। उन्होंने कहा कि वाहन चालक का लाइसेंस वैध होना चाहिए, वैन का टैक्स व अन्य आवश्यक दस्तावेज पूरे होने चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे जिस वैन में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी रखें।
उन्होंने सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल बसों की खिड़कियों के बाहर ग्रिल लगाना अनिवार्य है, स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य है, स्कूल बसों की खिड़कियों पर लॉक लगाना अनिवार्य है, स्कूल बसों में प्राथमिक उपचार बॉक्स अनिवार्य है, स्कूल बसों में बच्चों के बैग रखने के लिए स्थान अनिवार्य है, स्कूल बसों में चालक को 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, स्कूल बसों में आपातकालीन खिड़कियां (आगे, पीछे) अनिवार्य हैं, स्कूल बसों में चारों तरफ स्कूल बस लिखा होना चाहिए, तथा स्कूल बस का रंग सुनहरा पीला होना चाहिए।
इसके अलावा स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरे और 60 दिन की फुटेज होनी चाहिए, यदि स्कूल बस किराए पर है तो बस पर "ऑन ड्यूटी" लिखा होना चाहिए, स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, चालक के पास स्कूल बस में सवार बच्चों के नाम, पते और कक्षा की सूची होनी चाहिए, स्कूल बस चालक को हल्के नीले रंग की शर्ट, पैंट और काले जूते और नेम प्लेट पहननी चाहिए, स्कूल बस पर स्कूल का नाम और नंबर लिखा होना चाहिए, स्कूल बस का फुटस्टेप 200 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए।
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